जिन मध्यम से दीर्घकालिक निवासियों (रेजिडेंस कार्ड रखने वाले व्यक्तियों) के जीवन या दर्जे में परिवर्तन होता है, उनका दायित्व है कि वे इमिग्रेशन सर्विसेज एजेंसी या अपने निवास स्थान की नगरपालिका को सूचित करें। यदि सूचना देना भूल जाते हैं या झूठी सूचना देते हैं, तो दंड का प्रावधान है और भविष्य में वीजा संबंधी आवेदनों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। कृपया समय पर सूचना देना न भूलें।
① इमिग्रेशन सर्विसेज एजेंसी को अधिसूचना
निम्नलिखित परिवर्तन होने पर, घटना की तारीख से 14 दिनों के भीतर इमिग्रेशन सर्विसेज एजेंसी को सूचित करना आवश्यक है। अधिसूचना इंटरनेट, डाक, या स्थानीय इमिग्रेशन कार्यालय की खिड़की पर दी जा सकती है। सूचना के लिए रोजगार अनुबंध जैसे संलग्न दस्तावेज़ आवश्यक नहीं हैं; डाक द्वारा भेजने पर रेजिडेंस कार्ड की प्रति अवश्य संलग्न करें।
(1)नाम, राष्ट्रीयता आदि में परिवर्तन
यदि नाम, राष्ट्रीयता/क्षेत्र, जन्म तिथि, या लिंग में परिवर्तन हो (जैसे विवाह/तलाक के कारण नाम बदलना, या प्राकृतिकीकरण के कारण राष्ट्रीयता बदलना), तो सूचना देना आवश्यक है।
(2)संबद्ध संस्था से संबंधित अधिसूचना
「संबद्ध संस्था」 से तात्पर्य उस संस्था से है जहाँ आप वर्तमान में कार्यरत हैं या अध्ययन कर रहे हैं, अथवा जिस कंपनी के साथ आपका अनुबंध है। अधिसूचना की आवश्यकता और प्रपत्र आपकी निवास स्थिति (जैसे प्रौद्योगिकी/मानविकी/अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, छात्र, प्रोफेसर, शोध, तकनीकी प्रशिक्षु, विशिष्ट कुशल कार्यकर्ता आदि) के अनुसार भिन्न होती है।
मुख्य मामले जिनमें अधिसूचना आवश्यक है:
- कार्यस्थल/विद्यालय का अस्तित्व समाप्त हो गया हो, या उसका नाम या पता बदल गया हो
- कार्यस्थल/विद्यालय से संबंध समाप्त हो गया हो (नौकरी छोड़ना, विद्यालय छोड़ना आदि)
- नई संस्था में स्थानांतरित हुए हों (नई नौकरी, नया विद्यालय आदि)
- संबंध समाप्ति और स्थानांतरण एक साथ हुए हों
यदि नई नौकरी के साथ-साथ निवास स्थिति परिवर्तन की अनुमति मिल गई हो, तो अधिसूचना आवश्यक नहीं है। लेकिन यदि केवल निवास अवधि नवीनीकरण हुआ हो, तो नौकरी परिवर्तन की सूचना देनी होगी। केवल अनुबंध की शर्तों में बदलाव पर सूचना आवश्यक नहीं है; "सक्रिय संस्था" या "अनुबंधित संस्था" बदलने पर सूचना देनी होगी।
यदि आप सूचना देना भूल गए हों, तो ज्ञात होते ही शीघ्र सूचना दें। भविष्य की तिथि को घटना की तारीख के रूप में दर्शाते हुए सूचना देना संभव नहीं है।
※ विस्तृत प्रपत्र, भरने के उदाहरण और सूचना की आवश्यकता के बारे में, इमिग्रेशन सर्विसेज एजेंसी की "संबद्ध संस्था से संबंधित अधिसूचना Q&A" अवश्य देखें।
(3)जीवनसाथी से संबंधित अधिसूचना
"जापानी नागरिक के जीवनसाथी आदि", "स्थायी निवासी के जीवनसाथी आदि", या "पारिवारिक वास" (जीवनसाथी के रूप में निवासरत) की निवास स्थिति रखने वाले व्यक्तियों को, यदि जीवनसाथी से तलाक या मृत्यु के कारण विच्छेद हो, तो 14 दिनों के भीतर सूचना देनी होगी। सूचना देने के बाद, निवास स्थिति परिवर्तन की आवश्यकता के बारे में अपने निकटतम स्थानीय इमिग्रेशन कार्यालय से परामर्श करें।
② नगरपालिका को अधिसूचना(निवास स्थान परिवर्तन की सूचना)
यदि कोई मध्यम से दीर्घकालिक निवासी अपना निवास स्थान बदलता है, या नए सिरे से जापान में प्रवेश कर निवास स्थान तय करता है, तो उसी दिन से 14 दिनों के भीतर, नए निवास स्थान की नगरपालिका की संबंधित खिड़की पर सूचना देनी होगी। इसके लिए कोई शुल्क नहीं है।
अधिसूचना की विधि:रेजिडेंस कार्ड प्रस्तुत करें और निवास स्थान अधिसूचना पत्र जमा करें। हालाँकि, यदि आप रेजिडेंस कार्ड लेकर नगरपालिका की खिड़की पर जाकर आवासीय पंजीकरण कानून के तहत स्थानांतरण की सूचना देते हैं, तो इसे निवास स्थान परिवर्तन की सूचना माना जाएगा और अलग से निवास स्थान अधिसूचना पत्र जमा करना आवश्यक नहीं होगा।
※ प्रक्रिया के विवरण और अधिसूचना पत्र के प्रपत्र के लिए, इमिग्रेशन सर्विसेज एजेंसी की "निवास स्थान परिवर्तन अधिसूचना (मध्यम से दीर्घकालिक निवासी)" अवश्य देखें।

