
दीर्घावधि निवासी वीजा (定住者) एक ऐसी निवास स्थिति है जिसे न्याय मंत्री विशेष कारणों पर विचार करते हुए, एक निश्चित निवास अवधि निर्धारित करके, निवास की अनुमति देते हैं। निवास अवधि 5 वर्ष से अनधिक सीमा में 5 वर्ष, 3 वर्ष, 1 वर्ष, 6 महीने या न्याय मंत्री द्वारा व्यक्तिगत रूप से निर्दिष्ट अवधि के रूप में दी जाती है।
पात्र उदाहरणों में तृतीय देशों में बसे शरणार्थी, तीसरी पीढ़ी के जापानी वंशज, चीन में रह गए जापानी नागरिक, जापानी नागरिकों, स्थायी निवासियों, दीर्घावधि निवासियों या विशेष स्थायी निवासियों के जीवनसाथी (मृत्यु या तलाक के बाद "दीर्घावधि निवासी" में परिवर्तन सहित), तथा इन व्यक्तियों पर आश्रित अवयस्क एवं अविवाहित जैविक संताने और 6 वर्ष से कम आयु के दत्तक बच्चे शामिल हैं, जो न्याय मंत्रालय की अधिसूचना में निर्दिष्ट पद या स्थिति के अनुरूप हों।
※ महत्वपूर्ण सूचना वयस्क आयु सीमा घटाए जाने के कारण, दीर्घावधि निवासी अधिसूचना में "अवयस्क" का अर्थ 1 अप्रैल 2022 (रेइवा 4) से 18 वर्ष से कम हो गया है। उस तिथि के बाद, 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति "अवयस्क एवं अविवाहित जैविक संतान" के रूप में नए दीर्घावधि निवासी वीजा पर जापान प्रवेश नहीं कर सकते। जो व्यक्ति पहले से दीर्घावधि निवासी के रूप में जापान में निवास कर रहे हैं और पुन: प्रवेश अनुमति पर विदेश गए हैं, उन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
दीर्घावधि निवासी वीजा के लिए मुख्य पात्र व्यक्ति (न्याय मंत्रालय अधिसूचना के अनुसार)
आव्रजन नियंत्रण और शरणार्थी मान्यता अधिनियम की अनुसूची II में "दीर्घावधि निवासी" के अंतर्गत मुख्यतः निम्नलिखित व्यक्ति पात्र हैं। अपनी स्थिति की पात्रता जानने के लिए आव्रजन सेवा एजेंसी के दीर्घावधि निवासी पृष्ठ पर देखें या हमसे निःसंकोच संपर्क करें।
- तीसरी पीढ़ी के जापानी वंशज (निक्केई सान्सेई)(जिनके दादा-दादी या नाना-नानी जापानी हों)
- दूसरी पीढ़ी के जापानी वंशज के जीवनसाथी(पति या पत्नी)
- तीसरी पीढ़ी के जापानी वंशज के जीवनसाथी(पति या पत्नी)
- स्थायी निवासी, दीर्घावधि निवासी, जापानी नागरिक के जीवनसाथी, स्थायी निवासी के जीवनसाथी या विशेष स्थायी निवासी में से किसी पर आश्रित अवयस्क एवं अविवाहित जैविक संतान(※18 वर्ष से कम। प्रवेश के समय 18 वर्ष पूरे हो चुके हों तो प्रवेश नहीं होगा)
- जापानी नागरिक, स्थायी निवासी, दीर्घावधि निवासी या विशेष स्थायी निवासी में से किसी पर आश्रित 6 वर्ष से कम आयु के दत्तक बच्चे
- अन्य, तृतीय देशों में बसे शरणार्थी, चीन में रह गए जापानी नागरिक और उनके परिवार, जिन्हें न्याय मंत्री व्यक्तिगत रूप से दीर्घावधि निवास की अनुमति दें
इसके अलावा, "जापानी नागरिक के जीवनसाथी" या "स्थायी निवासी के जीवनसाथी" की निवास स्थिति रखने वाले व्यक्ति जो मृत्यु, तलाक आदि के कारण "दीर्घावधि निवासी" में परिवर्तन चाहते हैं, वे भी कुछ निश्चित शर्तों के अधीन आवेदन कर सकते हैं(स्वीकृत एवं अस्वीकृत मामलों के उदाहरण)。
निवास अवधि
5 वर्ष, 3 वर्ष, 1 वर्ष, 6 महीने या न्याय मंत्री द्वारा व्यक्तिगत रूप से निर्दिष्ट अवधि(सभी 5 वर्ष से अनधिक सीमा में)
आवश्यक दस्तावेज़ों का सारांश (आवेदन के प्रकार एवं पात्रता श्रेणी के अनुसार)
आवश्यक दस्तावेज़, आवेदन के प्रकार(निवास स्थिति प्रमाण पत्र जारी करना / निवास स्थिति परिवर्तन / निवास अवधि नवीनीकरण / निवास स्थिति प्राप्ति)और पात्रता श्रेणी(तीसरी पीढ़ी के जापानी वंशज, दूसरी पीढ़ी के वंशज के जीवनसाथी, आश्रित अवयस्क जैविक संतान आदि)के अनुसार भिन्न होते हैं। नीचे मुख्य सामान्य दस्तावेज़ और श्रेणी-वार अतिरिक्त दस्तावेज़ों की जानकारी दी गई है। विस्तृत जानकारी के लिए आव्रजन सेवा एजेंसी "निवास स्थिति 'दीर्घावधि निवासी'" के संबंधित लिंक पर नवीनतम प्रपत्र एवं आवश्यकताएं अवश्य देखें।
सामान्य रूप से आवश्यक मुख्य दस्तावेज़ (अनुमानित)
- निवास स्थिति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु आवेदन पत्र / निवास स्थिति परिवर्तन अनुमति आवेदन पत्र / निवास अवधि नवीनीकरण अनुमति आवेदन पत्र / निवास स्थिति प्राप्ति अनुमति आवेदन पत्र(आवेदन के प्रकार के अनुसार)– प्रत्येक 1 प्रति
- फोटो 1(निर्धारित आकार; 16 वर्ष से कम आयु में आवश्यक न हो)
- पहचान गारंटी पत्र 1(गारंटर सामान्यतः जापान में निवासी जापानी नागरिक या स्थायी निवासी होना चाहिए)
- पासपोर्ट एवं निवासी कार्ड(प्रस्तुति; आवेदन के समय फोटोकॉपी माँगी जा सकती है)
※ जापान में जारी प्रमाण पत्र जारी तिथि से 3 महीने के भीतर के होने चाहिए। विदेशी भाषा के दस्तावेज़ के साथ जापानी अनुवाद संलग्न करें।
पात्रता श्रेणी के अनुसार मुख्य अतिरिक्त दस्तावेज़ (अनुमानित)
- 【तीसरी पीढ़ी के जापानी वंशज (निक्केई सान्सेई)】
- दादा-दादी/नाना-नानी(जापानी)का पारिवारिक रजिस्टर(कोसेकी)एवं विलोपन रजिस्टर, विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र(दादा-दादी और माता-पिता के), जन्म पंजीकरण प्रमाण पत्र(आवेदक का), मूल देश से जारी विवाह एवं जन्म प्रमाण पत्र, दादा-दादी और माता-पिता के अस्तित्व को प्रमाणित करने वाले दस्तावेज़, आवेदक की पहचान सिद्ध करने वाले सरकारी दस्तावेज़, रोजगार एवं आय प्रमाण(नियुक्ति पत्र / बैंक बैलेंस प्रमाण पत्र आदि), मूल देश का आपराधिक रिकॉर्ड प्रमाण पत्र; 5 वर्ष की निवास अवधि हेतु जापानी भाषा दक्षता प्रमाण(1 वर्ष या अधिक की विद्यालयी जापानी शिक्षा / BJT 400 अंक या अधिक / JLPT N2 / 6 माह या अधिक की अधिकृत जापानी भाषा संस्था)आदि। न्याय मंत्रालय: तीसरी पीढ़ी के वंशज के मामले में
- 【दूसरी पीढ़ी के जापानी वंशज के जीवनसाथी】
- विवाह पंजीकरण स्वीकृति प्रमाण पत्र(जापानी नगरपालिका में पंजीकरण होने पर), दूसरी पीढ़ी के वंशज का निवासी प्रमाण पत्र(जूमिनहियो), नगर निगम कर आकलन एवं भुगतान प्रमाण पत्र(पिछले 1 वर्ष का), रोजगार प्रमाण पत्र(नौकरी के मामले में)या आयकर रिटर्न / व्यवसाय लाइसेंस की प्रति(स्व-रोजगार के मामले में), प्रश्नावली, दम्पति के बीच संपर्क दर्शाने वाले दस्तावेज़(स्नैप फोटो / SNS रिकॉर्ड आदि), मूल देश से विवाह प्रमाण पत्र, 5 वर्ष की निवास अवधि हेतु जापानी भाषा दक्षता प्रमाण आदि। निष्क्रिय जीवनसाथी के मामले में अतिरिक्त शर्तें लागू हो सकती हैं। न्याय मंत्रालय: दूसरी पीढ़ी के वंशज के जीवनसाथी के मामले में
- 【तीसरी पीढ़ी के जापानी वंशज के जीवनसाथी】
- दूसरी पीढ़ी के वंशज के जीवनसाथी के समान, जीवनसाथी(तीसरी पीढ़ी के वंशज)का निवासी प्रमाण पत्र, आय प्रमाण, रोजगार प्रमाण, विवाह संबंध एवं दम्पति के संपर्क को सिद्ध करने वाले दस्तावेज़, प्रश्नावली आदि। न्याय मंत्रालय: तीसरी पीढ़ी के वंशज के जीवनसाथी के मामले में
- 【आश्रित अवयस्क एवं अविवाहित जैविक संतान】
- आश्रय प्रदाता(स्थायी निवासी, दीर्घावधि निवासी, जापानी नागरिक के जीवनसाथी, स्थायी निवासी के जीवनसाथी या विशेष स्थायी निवासी)का निवासी प्रमाण पत्र, नगर निगम कर प्रमाण पत्र, रोजगार प्रमाण पत्र आदि, माता-पिता-संतान संबंध सिद्ध करने वाले दस्तावेज़। ※ 18 वर्ष पूरे होने से एक दिन पहले तक जापान प्रवेश आवश्यक। न्याय मंत्रालय: आश्रित अवयस्क एवं अविवाहित जैविक संतान के मामले में
- 【6 वर्ष से कम आयु के दत्तक बच्चे】
- दत्तक माता-पिता(जापानी नागरिक, स्थायी निवासी, दीर्घावधि निवासी, विशेष स्थायी निवासी)का पारिवारिक रजिस्टर, निवासी प्रमाण पत्र, आय एवं रोजगार प्रमाण, दत्तक ग्रहण से संबंधित प्रमाण पत्र आदि। न्याय मंत्रालय: 6 वर्ष से कम आयु के दत्तक बच्चे के मामले में
उपरोक्त केवल अनुमानित जानकारी है। आवेदन के समय अतिरिक्त दस्तावेज़ माँगे जा सकते हैं, और यदि दस्तावेज़ अधूरे हों तो समीक्षा में देरी या अस्वीकृति हो सकती है। विस्तृत जानकारी के लिए आव्रजन सेवा एजेंसी या निकटतम स्थानीय आव्रजन ब्यूरो / विदेशी निवासी व्यापक सूचना केंद्र(TEL:0570-013904)से संपर्क करें।

