बड़ा हवाई जहाज

निर्वासन (退去強制) आव्रजन नियंत्रण अधिनियम द्वारा निर्धारित एक प्रशासनिक उपाय है, जिसका अर्थ है जापान में रहने वाले किसी विदेशी को जबरन जापान से बाहर निकालना।

निर्वासन प्रक्रिया क्या है?

जो विदेशी अवैध रूप से जापान में प्रवेश कर रहे हों, या अनुमत निवास सीमा से अधिक समय तक रह रहे हों — अर्थात आव्रजन नियंत्रण अधिनियम की धारा 24 में उल्लिखित निर्वासन के कारणों के अंतर्गत आने वाले विदेशियों को जबरन देश से बाहर निकालना, तथा हमारे देश की सुरक्षा एवं हितों की रक्षा करना — आव्रजन सेवाओं एजेंसी की एक महत्वपूर्ण भूमिका है।

यदि छापे आदि के माध्यम से किसी व्यक्ति पर आव्रजन नियंत्रण अधिनियम का उल्लंघन करने का संदेह होता है, तो उल्लंघन जांचउल्लंघन परीक्षण तथा मौखिक सुनवाई आदि के माध्यम से तथ्यों के साथ-साथ विदेशी की परिस्थितियों को समझने की प्रक्रिया सावधानीपूर्वक की जाती है। निर्वासन का निर्णय हो जाने पर विदेशी को शीघ्र ही उनके मूल देश या किसी अन्य देश में वापस भेजा जाता है।

इसके अलावा, आव्रजन नियंत्रण अधिनियम का उल्लंघन करने वालों में से जो लोग कुछ निर्धारित शर्तें पूरी करते हों, उन्हें देश छोड़ने का आदेश (出国命令) के तहत सरल प्रक्रिया से देश छोड़ने की सुविधा मिल सकती है। निर्वासन के कारणों के अंतर्गत आने वाला विदेशी स्वयं स्थानीय आव्रजन कार्यालय में उपस्थित होकर अपना संदेह स्वीकार कर सकता है — इसे स्वेच्छा से उपस्थित होना (出頭申告) कहते हैं — और यदि वह शीघ्र स्वदेश लौटना चाहता है तथा प्रत्यावर्तन की आवश्यक शर्तें (पासपोर्ट, हवाई टिकट आदि) पूरी हों, तो उसे तुरंत वापस भेज दिया जाता है।

निर्वासन प्रक्रिया के दौरान पर्यवेक्षण उपाय (監理措置 — हिरासत में रखे बिना समाज में रहते हुए प्रक्रिया आगे बढ़ाने की व्यवस्था)、अस्थायी रिहाई (仮放免 — स्वास्थ्य या मानवीय कारणों से हिरासत को अस्थायी रूप से समाप्त करने की व्यवस्था) तथा विशेष निवास अनुमति के लिए आवेदन जैसी व्यवस्थाएं भी उपलब्ध हैं।

※इस पृष्ठ की जानकारी आव्रजन सेवाओं एजेंसी "निर्वासन प्रक्रिया""निर्वासन प्रक्रिया और देश छोड़ने का आदेश" आदि पर आधारित है।

निर्वासन के कारण

  1. वह व्यक्ति जो वैध पासपोर्ट के बिना जापान में दाखिल हुआ, या जो आव्रजन निरीक्षक से उतरने की अनुमति लिए बिना जापान में उतरने के उद्देश्य से दाखिल हुआ।
  2. वह व्यक्ति जो आव्रजन निरीक्षक से उतरने की अनुमति लिए बिना जापान में उतरा।
  3. जिसकी निवास स्थिति रद्द कर दी गई हो।
  4. जिसकी निवास स्थिति रद्द कर दी गई हो और जो प्रस्थान के लिए आवश्यक अवधि बीत जाने के बाद भी जापान में रह रहा हो।
  5. अन्य विदेशियों को अनुचित तरीके से उतरने की अनुमति, निवास स्थिति परिवर्तन की अनुमति, निवास अवधि नवीकरण की अनुमति आदि दिलाने के उद्देश्य से दस्तावेज़ जाली बनाने, जाली दस्तावेज़ों का उपयोग करने, या उन्हें उधार देने वाला व्यक्ति।
  6. जापान में निवास करने वाले विदेशी जो निम्नलिखित श्रेणियों में आते हों:
    1. जिसे स्पष्ट रूप से निवास स्थिति के बाहर की गतिविधियों के प्रतिबंध का उल्लंघन करते हुए व्यवसाय चलाने या पारिश्रमिक प्राप्त करने की गतिविधि में संलग्न पाया गया हो।
    2. निवास अवधि के नवीकरण या परिवर्तन के बिना, निवास अवधि समाप्त होने के बाद भी जापान में रहने वाला (ओवरस्टे)।
    3. मानव तस्करी में संलग्न व्यक्ति।
    4. पासपोर्ट कानून के उल्लंघन के अपराध में दंडित व्यक्ति।
    5. आव्रजन नियंत्रण अधिनियम के उल्लंघन के अपराध में दंडित व्यक्ति।
    6. विदेशी पंजीकरण कानून के उल्लंघन के अपराध में कारावास या उससे अधिक की सजा पाया व्यक्ति।
    7. नाबालिग जिसे 3 वर्ष से अधिक की दीर्घकालिक कैद या कारावास की सजा मिली हो।
    8. नशीले पदार्थ संबंधी अपराध में दोषी पाया गया व्यक्ति।
    9. अन्य — जिन्हें आजीवन कारावास या 1 वर्ष से अधिक की कैद या कारावास की सजा मिली हो।
    10. वेश्यावृत्ति से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े कार्य में संलग्न व्यक्ति।
    11. अन्य विदेशियों की अवैध लैंडिंग या अवैध प्रवेश को उकसाने, प्रोत्साहित करने, या सहायता करने वाला व्यक्ति।
    12. जो जापान के संविधान या उसके तहत स्थापित सरकार को हिंसा द्वारा नष्ट करने की योजना बनाए, या ऐसा करने का प्रयास करने या समर्थन करने वाले राजनीतिक दल का गठन करे अथवा उसमें शामिल हो।
    13. जो निम्नलिखित राजनीतिक दलों का गठन करे, उनमें शामिल हो, या उनसे घनिष्ठ संबंध रखे:
      1. राजनीतिक दल जो सरकारी कर्मचारी होने के कारण उन पर हमला करने या उन्हें मारने की वकालत करते हों।
      2. राजनीतिक दल जो सार्वजनिक सुविधाओं को अवैध रूप से नुकसान पहुंचाने या नष्ट करने की वकालत करते हों।
      3. राजनीतिक दल जो कारखाने/व्यावसायिक स्थानों की सुरक्षा सुविधाओं के सामान्य रखरखाव या संचालन को रोकने वाले विवादों की वकालत करते हों।
  7. उपर्युक्त राजनीतिक दलों के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए दस्तावेज़ एवं चित्र बनाने, वितरित करने, या प्रदर्शित करने वाला व्यक्ति।
  8. वह व्यक्ति जिसे न्याय मंत्री ने जापान के हितों या सार्वजनिक सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने वाले कार्य करने के रूप में प्रमाणित किया हो।
  9. जो अल्पकालिक निवास स्थिति के साथ जापान में रह रहा हो और जापान में आयोजित किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता की प्रगति या परिणाम से संबंधित, या उसके सुचारू आयोजन को बाधित करने के उद्देश्य से स्थल पर अवैध रूप से किसी को हताहत करे, हमला करे, धमकी दे, या इमारत अथवा अन्य संपत्ति को नुकसान पहुंचाए।
  10. अस्थायी लैंडिंग अनुमति की शर्तों का उल्लंघन करने वाला।
  11. लैंडिंग अस्वीकरण के कारण के अंतर्गत आने और देश छोड़ने का आदेश मिलने के बाद भी बिना देर किए देश न छोड़ने वाला।
  12. बंदरगाह पर उतरने की अनुमति आदि प्राप्त करने के बाद, अनुमति अवधि बीत जाने पर भी जापान में रहने वाला।
  13. बार-बार के चालक दल के उतरने की अनुमति रद्द होने के बाद, देश छोड़ने के लिए आवश्यक अवधि बीत जाने पर भी जापान में रहने वाला।
  14. जिसने जापानी राष्ट्रीयता छोड़ी हो या जापान में जन्मे विदेशी ने निवास स्थिति प्राप्त किए बिना राष्ट्रीयता छोड़ने/जन्म की तारीख से 60 दिन बीत जाने पर भी जापान में रहने वाला।
  15. देश छोड़ने का आदेश मिलने के बाद भी, निर्धारित समय सीमा बीत जाने पर जापान में रहने वाला।
  16. देश छोड़ने के आदेश की शर्तों का उल्लंघन करने के कारण वह आदेश रद्द किया गया हो।
  17. जिसकी शरणार्थी की मान्यता रद्द कर दी गई हो।

निर्वासन की प्रक्रिया

निर्वासन की प्रक्रिया निम्नलिखित क्रम में की जाती है: उल्लंघन जांच → हिरासत → परीक्षण → मौखिक सुनवाई → आपत्ति → निर्वासन आदेश जारी करना → निर्वासन आदेश का निष्पादन। नीचे संक्षिप्त विवरण दिया गया है।

निर्वासन प्रक्रिया का प्रवाह

  1. उल्लंघन जांच

  2. हिरासत

  3. परीक्षण

  4. मौखिक सुनवाई

  5. आपत्ति

  6. निर्वासन आदेश जारी करना

  7. निर्वासन आदेश का निष्पादन

उल्लंघन जांच

उल्लंघन जांच आव्रजन नियंत्रण अधिकारी द्वारा निर्वासन के कारण की उपस्थिति या अनुपस्थिति की जांच है। इसमें संदिग्ध या गवाह से पूछताछ की जाती है, और जिला न्यायालय या संक्षिप्त न्यायालय के न्यायाधीश के वारंट द्वारा तलाशी एवं जब्ती की जा सकती है।

हिरासत

यदि आव्रजन नियंत्रण अधिकारी के पास यह संदेह करने के पर्याप्त कारण हों कि संदिग्ध निर्वासन के कारण के अंतर्गत आता है और वह विदेशी देश छोड़ने के आदेश का पात्र नहीं है, तो वह मुख्य परीक्षक से हिरासत आदेश जारी करने का अनुरोध करता है। यदि मुख्य परीक्षक इसे स्वीकार कर हिरासत आदेश जारी करता है, तो संदिग्ध को हिरासत आदेश दिखाकर हिरासत केंद्र में रखा जा सकता है। हिरासत की अवधि 30 दिनों तक सीमित है, परंतु अपरिहार्य कारण होने पर इसे 30 दिनों के लिए बढ़ाया जा सकता है।

निर्वासन के कारणों के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति के लिए भी, यदि वह स्वदेश लौटने की इच्छा रखता हो, स्वयं स्थानीय आव्रजन कार्यालय में उपस्थित होने की संभावना हो, और अपने स्वयं के धन से स्वदेश लौटने की संभावना हो, तथा आव्रजन नियंत्रण अधिनियम के उल्लंघन के अतिरिक्त किसी अन्य अपराध का संदेह न हो, तो हिरासत में लेने के बजाय घर पर पूछताछ का विकल्प भी हो सकता है।

परीक्षण

आव्रजन नियंत्रण अधिकारी संदिग्ध की हिरासत के 48 घंटे के भीतर दस्तावेज़ों और साक्ष्यों सहित उसे आव्रजन निरीक्षक को सौंपता है। सौंपे जाने के बाद आव्रजन निरीक्षक प्राप्त दस्तावेज़ों और साक्ष्यों की जांच करता है, संदिग्ध से परिस्थितियां सुनता है, और यह परीक्षण करता है कि संदिग्ध निर्वासन के कारण के अंतर्गत आता है या नहीं। यदि परीक्षण में निर्वासन का कोई कारण नहीं पाया जाता, तो संदिग्ध को तुरंत रिहा कर दिया जाता है।

यदि संदिग्ध को देश छोड़ने के आदेश का पात्र माना जाए, तो प्रक्रिया देश छोड़ने के आदेश की प्रक्रिया में स्थानांतरित हो जाती है और आदेश मिलते ही संदिग्ध को तुरंत रिहा कर दिया जाता है। यदि संदिग्ध को निर्वासन का पात्र माना जाए, तो उसे उस तथ्य और मौखिक सुनवाई के अधिकार के बारे में सूचित किया जाता है। यदि संदिग्ध निर्णय को स्वीकार करता है, तो मुख्य परीक्षक निर्वासन आदेश जारी करता है।

मौखिक सुनवाई

यदि संदिग्ध निर्णय से असहमत हो, तो वह निर्णय की अधिसूचना की तारीख से 3 दिनों के भीतर विशेष जांच अधिकारी से मौखिक सुनवाई का अनुरोध कर सकता है। विशेष जांच अधिकारी संबंधित दस्तावेज़ों की जांच करता है, संदिग्ध से परिस्थितियां सुनता है, और यह मौखिक सुनवाई करता है कि आव्रजन निरीक्षक का निर्णय सही था या नहीं। यदि आव्रजन निरीक्षक का निर्णय गलत पाया जाए और निर्वासन का कोई कारण न हो, तो संदिग्ध को तुरंत रिहा कर दिया जाता है।

यदि संदिग्ध को देश छोड़ने के आदेश का पात्र माना जाए, तो प्रक्रिया देश छोड़ने के आदेश की प्रक्रिया में जाती है और आदेश मिलते ही संदिग्ध को तुरंत रिहा कर दिया जाता है। यदि निर्वासन के पात्र होने का निर्णय सही माना जाए, तो संदिग्ध को उस तथ्य और आपत्ति दर्ज करने के अधिकार के बारे में सूचित किया जाता है। यदि संदिग्ध निर्णय को स्वीकार करता है, तो मुख्य परीक्षक निर्वासन आदेश जारी करता है।

आपत्ति

यदि संदिग्ध को निर्णय पर आपत्ति हो, तो वह निर्णय की अधिसूचना की तारीख से 3 दिनों के भीतर न्याय मंत्री के समक्ष आपत्ति दर्ज कर सकता है। न्याय मंत्री या उनके अधिकार प्राप्त क्षेत्रीय आव्रजन ब्यूरो के निदेशक संबंधित दस्तावेज़ों की जांच करते हैं और लिखित सुनवाई करते हैं कि आपत्ति का कोई आधार है या नहीं।

यदि आपत्ति में आधार हो और निर्वासन का कोई कारण न हो, तो संदिग्ध को रिहा कर दिया जाता है। यदि देश छोड़ने के आदेश का पात्र माना जाए, तो प्रक्रिया उस दिशा में जाती है और आदेश मिलते ही रिहा कर दिया जाता है। यदि आपत्ति का कोई आधार न हो और विशेष निवास अनुमति न देने का निर्णय हो, तो मुख्य परीक्षक निर्वासन आदेश जारी करता है। न्याय मंत्री आदि — भले ही आपत्ति का कोई आधार न हो — यदि स्थायी निवासी हो, यदि कभी जापानी नागरिक के रूप में जापान में मूल निवास रहा हो, यदि मानव तस्करी का शिकार हो, या अन्य परिस्थितियों में जहां न्याय मंत्री विशेष निवास अनुमति देना उचित समझें — तो वे उस व्यक्ति को विशेष निवास अनुमति दे सकते हैं और तुरंत रिहा कर सकते हैं।

निर्वासन आदेश का निष्पादन

मुख्य परीक्षक द्वारा जारी निर्वासन आदेश का निष्पादन आव्रजन नियंत्रण अधिकारी द्वारा किया जाता है। निर्वासन आदेश पाने वाला व्यक्ति आव्रजन निरोध केंद्र के निदेशक या मुख्य परीक्षक की अनुमति से अपने स्वयं के खर्च पर भी जापान छोड़ सकता है। निर्वासन के अधीन व्यक्ति को उनके मूल देश वापस भेजा जाता है।

जो लोग स्वयं निर्वासन का खर्च वहन कर सकते हों या जिन्हें बाहर से सहायता मिल सकती हो, वे हिरासत में रहते हुए भी 10 से 14 दिनों में देश छोड़ सकते हैं, परंतु ऐसा न होने पर राष्ट्रीय बजट से प्रत्यावर्तन होता है, जिसके परिणामस्वरूप हिरासत की स्थिति लंबे समय तक भी चल सकती है।

आवेदन की आवश्यकताएं (निर्वासन प्रक्रिया से संबंधित प्रमुख व्यवस्थाएं)

विशेष निवास अनुमति के लिए आवेदन

  • आवेदन के पात्र:निर्वासन के कारण (आव्रजन नियंत्रण अधिनियम धारा 24) के अंतर्गत आने वाले विदेशी।
  • स्वीकृति अवधि:हिरासत आदेश द्वारा हिरासत में लिए जाने पर (अस्थायी रिहाई अनुमति प्राप्त होने की स्थिति सहित), या पर्यवेक्षण उपाय लागू होने से लेकर निर्वासन आदेश जारी होने तक।
  • न्याय मंत्री निम्नलिखित में से किसी भी स्थिति में विशेष निवास अनुमति दे सकते हैं (आव्रजन नियंत्रण अधिनियम धारा 50)।
    स्थायी निवास अनुमति प्राप्त होने पर/कभी जापानी नागरिक के रूप में जापान में मूल निवास रहा हो/मानव तस्करी आदि के कारण किसी अन्य व्यक्ति के नियंत्रण में जापान में रह रहे हों/शरणार्थी या पूरक संरक्षण पात्र के रूप में मान्यता प्राप्त हो/अन्य परिस्थितियां जिनमें न्याय मंत्री विशेष निवास की अनुमति देना उचित समझें।

अस्थायी रिहाई अनुमति के लिए आवेदन

  • आवेदन के पात्र:हिरासत आदेश या निर्वासन आदेश पर हिरासत में रखे गए विदेशी।
  • अनुमति की शर्तें:स्वास्थ्य, मानवीय या समान कारणों से हिरासत को अस्थायी रूप से समाप्त करना उचित माना जाने पर। पर्यवेक्षण उपाय के बिना हिरासत को अस्थायी रूप से समाप्त करना उचित माने जाने के लिए पर्याप्त कारण आवश्यक है।
  • आवेदन करने के हकदार:स्वयं हिरासत में बंद व्यक्ति, या उनके प्रतिनिधि, संरक्षक, जीवनसाथी, सीधी वंशावली के रिश्तेदार अथवा भाई-बहन। जमानतदार निर्धारित करना आवश्यक है।

पर्यवेक्षण उपाय निर्णय के लिए आवेदन

  • आवेदन के पात्र:हिरासत आदेश या निर्वासन आदेश पर हिरासत में रखे गए विदेशी (अस्थायी रिहाई वाले व्यक्ति सहित)।
  • निर्वासन आदेश जारी होने से पहले की शर्तें:मुख्य परीक्षक द्वारा भागने या साक्ष्य नष्ट करने की आशंका की मात्रा, हिरासत से होने वाले नुकसान की मात्रा आदि का व्यापक विचार करके, हिरासत में रखे बिना प्रक्रिया आगे बढ़ाना उचित माना जाना। और पर्यवेक्षक का चयन हो सकना।
  • निर्वासन आदेश जारी होने के बाद की शर्तें:मुख्य परीक्षक द्वारा भागने या अवैध रोजगार की आशंका की मात्रा, हिरासत से होने वाले नुकसान की मात्रा आदि का व्यापक विचार करके, प्रत्यावर्तन संभव होने तक हिरासत में न रखना उचित माना जाना। और पर्यवेक्षक का चयन हो सकना।
  • पर्यवेक्षक को रिश्तेदारों, परिचितों, पूर्व नियोक्ता, सहायक, वकील, प्रशासनिक लेखक आदि में से मुख्य परीक्षक द्वारा चुना जाता है — ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपनी जिम्मेदारियां समझ कर सहमति दी हो।

मौखिक सुनवाई एवं आपत्ति

  • मौखिक सुनवाई:यदि आव्रजन निरीक्षक संदिग्ध को निर्वासन का पात्र मानता है और संदिग्ध उस निर्णय में त्रुटि का दावा करता है, तो वह निर्णय की अधिसूचना की तारीख से 3 दिनों के भीतर विशेष जांच अधिकारी से मौखिक सुनवाई का अनुरोध कर सकता है।
  • आपत्ति:विशेष जांच अधिकारी के निर्णय पर आपत्ति होने पर, निर्णय की अधिसूचना की तारीख से 3 दिनों के भीतर असहमति के कारण दर्शाने वाला एक लिखित दस्तावेज़ मुख्य परीक्षक को सौंपकर न्याय मंत्री के समक्ष आपत्ति दर्ज की जा सकती है।

आवश्यक दस्तावेज़ों की सूची (निर्वासन प्रक्रिया से संबंधित आवेदन)

विशेष निवास अनुमति के लिए आवेदन

दस्तावेज़ का नामटिप्पणी
विशेष निवास अनुमति आवेदन पत्र1 प्रति (प्रति व्यक्ति 1 प्रति)। कोई शुल्क नहीं।
निवास कार्ड की प्रतिस्थायी निवास अनुमति प्राप्त होने पर।
पारिवारिक रजिस्ट्री विलोपन प्रमाण पत्र आदिकभी जापानी नागरिक के रूप में जापान में मूल निवास रहा हो।
बयान (स्वतंत्र प्रारूप)मानव तस्करी आदि के कारण किसी अन्य के नियंत्रण में जापान में रह रहे हों।
शरणार्थी मान्यता पत्र या पूरक संरक्षण पात्र प्रमाण पत्र की प्रतिशरणार्थी या पूरक संरक्षण पात्र के रूप में मान्यता प्राप्त होने पर।
संबंधित परिस्थितियों को प्रमाणित करने वाले दस्तावेज़अन्य परिस्थितियां जिनमें न्याय मंत्री विशेष निवास की अनुमति उचित समझें।

※विदेशी भाषा में तैयार दस्तावेज़ों के लिए अनुवाद प्रस्तुत करना आवश्यक हो सकता है। विवरण के लिए आव्रजन सेवाओं एजेंसी "विशेष निवास अनुमति आवेदन" देखें।

अस्थायी रिहाई अनुमति के लिए आवेदन

दस्तावेज़ का नामटिप्पणी
अस्थायी रिहाई अनुमति आवेदन पत्र1 प्रति
जमानत पत्रजमानतदार द्वारा तैयार
प्रतिज्ञा पत्रहिरासत में बंद विदेशी और जमानतदार के 2 प्रतियां
अस्थायी रिहाई के कारण प्रमाणित करने वाले दस्तावेज़स्वास्थ्य, मानवीय आदि कारणों का प्रमाण
जमानतदार से संबंधित दस्तावेज़पहचान प्रमाण, आय, संपर्क विवरण आदि

※अस्थायी रिहाई अवधि विस्तार, निर्दिष्ट निवास परिवर्तन, गतिविधि क्षेत्र विस्तार की अनुमति के लिए अलग-अलग आवेदन पत्र और कारण प्रमाणित करने वाले दस्तावेज़ आवश्यक हैं। कोई शुल्क नहीं। विवरण के लिए आव्रजन सेवाओं एजेंसी "अस्थायी रिहाई से संबंधित विभिन्न आवेदन" देखें।

पर्यवेक्षण उपाय निर्णय के लिए आवेदन

दस्तावेज़ का नामटिप्पणी
पर्यवेक्षण उपाय निर्णय आवेदन पत्रआवश्यक जानकारी भरें
पर्यवेक्षक सहमति एवं प्रतिज्ञा पत्रपर्यवेक्षक बनने का इच्छुक व्यक्ति तैयार करे
पर्यवेक्षक की पहचान प्रमाणित करने वाले दस्तावेज़ड्राइविंग लाइसेंस, निवास कार्ड आदि
आय एवं संपत्ति प्रमाणित करने वाले दस्तावेज़बैंक पासबुक की प्रति, निवासी कर के कर/भुगतान प्रमाण पत्र आदि (आवेदन प्राप्त करने का इच्छुक व्यक्ति)
निवास स्थान स्पष्ट करने वाले दस्तावेज़किराया अनुबंध की प्रति आदि
पर्यवेक्षण उपाय निर्णय आवेदन के कारण प्रमाणित करने वाले दस्तावेज़अन्य, संबंधित कार्यालय के निर्देशानुसार अतिरिक्त दस्तावेज़

※जमानत राशि का भुगतान शर्त के रूप में लगाया जा सकता है। कोई शुल्क नहीं। विवरण के लिए आव्रजन सेवाओं एजेंसी "पर्यवेक्षण उपाय से संबंधित विभिन्न आवेदन" देखें।

किसी भी आवेदन के लिए, जमा करने का स्थान वह स्थानीय आव्रजन कार्यालय है जहां संबंधित विदेशी हिरासत में हो (या जो अस्थायी रिहाई/पर्यवेक्षण उपाय का प्रभारी हो)। स्वीकृति समय आदि कार्यालय के अनुसार भिन्न होते हैं, इसलिए कृपया अपने नजदीकी स्थानीय आव्रजन कार्यालय से संपर्क करें।